
पूर्वी दिल्ली में नगर निगम ने मतांतरण मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित किराये के मकान को सील कर दिया। निगम ने यह कार्रवाई अवैध रूप से कबाड़ का काम करने के आरोप में की है। भगत विहार में एक अन्य मकान को भी सील किया गया है जहां अवैध रूप से कबाड़ का गोदाम चल रहा था।
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को आगरा मतांतरण मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के मकान को सील कर दिया है। आरोपी इस मकान में किराये पर रहता था। निगम ने अवैध रूप से कबाड़ का काम करने का आरोप लगाते हुए इस मकान पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही एक अन्य मकान को भी सील किया गया है।
मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में भगत विहार की गली नंबर-6 में मकान संख्या 126 को नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने सील किया है। सील करने के संबंध में जारी नोटिस में निगम ने स्पष्ट लिखा है कि उनकी टीम ने क्षेत्र के निरीक्षण में पाया था कि इस मकान में अवैध रूप से कबाड़ का काम किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, यह मकान किसी अन्य व्यक्ति के नाम है। इसमें पहले तल पर अब्दुल रहमान किराये पर रहता था। इसमें भूतल पर कबाड़ का काम किया जा रहा था।
जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा ने कहा कि इस मकान में मतांतरण के साथ कबाड़ का अवैध कारोबार होने की सूचना मिली थी। अधिकारियों के साथ बैठक कर गंभीर मामले में टीम को भेज जांच कराई तो इस मकान में कबाड़ का काम होता मिला।
वहीं, इस पर मकान मालिक को डीएमसी एक्ट के तहत अवैध गतिविधि करने पर नोटिस दिया गया था। उससे दो दिन में जवाब मांगा गया था। उसने न ही जवाब दिया और न ही कबाड़े का काम बंद किया। ऐसे में उसे सील किया गया है। इसके साथ ही इलाके में एक अन्य मकान को सील किया गया है, उसमें भी अवैध रूप से कबाड़ का गोदाम बनाया हुआ था।