सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि नारे लगाना और जूते फेंकना अवमानना है, पर कार्रवाई जज पर निर्भर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस जारी करने से वकील को बेवजह महत्व मिलेगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नयायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले मामले पर SC ने उस वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई से इनकार कर दिया है. इससे पहले CJI ने खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया था।
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कोर्ट ने कहा की अदालत में नारे लगाना, जूते फेंकना कोर्ट की अवमानना हैं लेकिन यह संबंधित जज पर निर्भर करता है कि वो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी होने से उस वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी, इस घटना को अपने आप खत्म होने दें।






