Faridabad News: नाबालिग से दुष्कर्म पर दोषी को 10 साल की कैद, 60 हजार रुपये का लगा जुर्माना

फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले ममेरे भाई नसीम उर्फ ​​ननकी को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के माता-पिता दुकानों पर काम करते हैं। घटना के दिन जब पीड़िता घर पर अकेली थी नसीम ने उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

फरीदाबाद। महिला थानाक्षेत्र के एनआइटी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले ममेरे भाई नसीम उर्फ ननकी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्म पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 12 साल की पीड़िता के मां बाप दुकानों पर काम करते हैं। 17 नवंबर 22 को शाम करीब साढ़े पांच बजे घर पर अकेली झाडू लगा रही थी। मां ड्यूटी गई थी। भाई बाहर खेल रहा था पिता टैंकर से पानी लेने बाहर गया था। इसी दौरान नसीम उर्फ ननकी पीड़िता के घर आया और उसका हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।

soirce of news-dainik jagran

सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

जब पिता घर वापस आया तो उसने देखा कि घर में कुंडी लगी है। पीड़िता के पिता छत के जरिए अंदर गए और खिड़की के रास्ते कमरे में पहुंचे। उन्होंने आरोपित को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

Related Posts

हरियाणा: पीट-पीटकर ली जान, फिर उपले-लकड़ी से जलाई लाश… शख्स ने प्रॉपर्टी के लिए भाई और पिता को दी भयानक मौत

हरियाणा के झज्जर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कलोई में जमीन के लालच और पारिवारिक झगड़े के चलते एक व्यक्ति ने अपने पिता और भाई की हत्या…

डबल मर्डर: कोर्ट में पेशी पर जा रहे बाप-बेटे को गोलियों से भूना, हमलावरों ने हाईवे पर 15 गोलियां मार किया कत्ल

डबल मर्डर से सोनीपत जिला दहल उठा। स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने नेशनल हाईवे पर बाप-बेटे को गोलियों से भून दिया।गाड़ी से टक्कर मारकर गिराने के बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *