कनाडा में 30 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध के लिए पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मृतक भारतीय महिला की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है।
Canada Indian National Murder: टोरंटो में भारत के दूतावास ने बुधवार को टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, दूतावास ने कहा कि वह “टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और हैरान है। दुख की इस घड़ी में उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना है।”
मामले पर है दूतावास की नजर
टोरंटो में भारत के दूतावास ने वो पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर नजर रखे हुए है। दूतावास ने कहा कि जांच जारी रहने के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है। दूतावास का यह बयान टोरंटो पुलिस की ओर से शेयर की गई जानकारी के बीच आया है, जिसमें कहा गया है कि शहर में एक 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला मृत पाई गई और एक संदिग्ध के लिए पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसे पीड़िता जानती थी।
घरेलू हिंसा से जुड़ा हो सकता है मामला
मृतक की पहचान टोरंटो निवासी हिमांशी खुराना के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि वो इस मामले के सिलसिले में टोरंटो के ही अब्दुल गफूरी (32) की तलाश कर रहे हैं। CBC न्यूज के अनुसार, जांचकर्ताओं ने कहा कि यह घटना घरेलू हिंसा से जुड़ी लग रही है। टोरंटो पुलिस ने कहा कि शुक्रवार देर रात एक लापता की रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारियों को पहली बार अलर्ट किया गया था। पुलिस ने कहा, “शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को, लगभग 10:41 बजे, पुलिस ने स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में लापता होने की कॉल आई जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई।”
Source of News:- indiatv.in
‘पीड़िता और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे’
पुलिस ने कहा, “शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को, लगभग 6:30 बजे, अधिकारियों ने लापता महिला को एक घर के अंदर मृत पाया, और कहा कि मौत को हत्या माना गया है।” पुलिस के मुताबिक पीड़िता और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे। गफूरी पर फर्स्ट-डिग्री हत्या के लिए पूरे कनाडा में वारंट जारी है, यह एक ऐसा आरोप है जिसके तहत अगर कोर्ट में पहले से सोची-समझी योजना और इरादा साबित हो जाता है तो बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।






