
बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। लालू यादव पर आईपीसी की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने यह भी तय किया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं। यह फैसला बिहार के आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है।
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगा है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज (सोमवार) को आइआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आरोप तय कर दिए हैं।
यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आइआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले में परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे।
बता दें कि लालू यादव व्हीलचेयर पर आज राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत पहुंचे, जहां आज उनके खिलाफ आइआरसीटीसी होटल घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाला में आरोप तय किए गए। उनके साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।
अदालत ने आज यह तय किया है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं।
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24 सितंबर को अदालत ने सभी आरोपितों को पेश होने का निर्देश दिया था। दोनों मामलों में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन मामलों में आने वाला फैसला बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है।