Lalu Yadav News: ‘लालू फैमिली ने क्रिमिनल सिंडिकेड की तरह काम किया’, लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने क्या कहा, किन धाराओं में आरोप तय?

Lalu Yadav Land For Job Scam Case: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार को बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी, मीसा भारती पर आरोप तय करने का आदेश दिया है. कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश मिला है. कोर्ट ने 52 आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया. इस मामले की सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है. लालू यादव परिवार पर अपराधिक साजिश रचने का आरोप है. इस मामले में 29 जनवरी को अगली सुनवाई

Lalu Yadav Land For Job Scam Case: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में आज यानी शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है. जबकि बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में 5 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में अब 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी. अदालत ने कहा कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेड की तरह काम किया.


दरअसल, दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस मामले में विस्तृत ट्रायल की आवश्यक्ता है.


कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम अचल संपत्तियां जुटाईं. अदालत के अनुसार, इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का एक तरह का विनिमय सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई और बदले में उनके या उनके परिजनों की जमीन ली गई.

‘लालू फैमिली षडयंत्र का हिस्सा’
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेड की तरह काम किया. अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे, जबकि अन्य आरोपियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम देने में मदद की. हालांकि, जिन 52 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए, इसलिए अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया.

Source of News:- news18.com

किन धारा में आरोप तय
इस मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे. आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में नियुक्तियों के बदले लोगों से जमीन ली गई.

Related Posts

Russia Ukraine War: रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला, पोलैंड के पास यूक्रेनी शहर में मचाई तबाही

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के बीच रूस ने यूक्रेन में भीषण हमले किए हैं। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया…

गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे TMC सांसद, महुआ, डेरेक ओ ब्रायन समेत 8 को उठा ले गई पुलिस

दिल्ली में ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ TMC सांसदों का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओ’ब्रायन और महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *