
पीटीआई, नई दिल्ली। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आज ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के एक हिस्से को खारिज कर दिया, जिसमें बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।
इस मामले में जारी रहेगी जांच jagran.com
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों (SC on Bengal teacher recruitment scam) और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई जांच जारी रहेगी।”अतिरिक्त पद” से तात्पर्य ऐसे अस्थायी पद से है, जो किसी ऐसे कर्मचारी को समायोजित करने के लिए बनाया गया हो, जो किसी नियमित पद का हकदार हो, जो फिलहाल नहीं है।
होईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश
बता दें कि बंगाल शिक्षा विभाग ने एसएससी भर्ती के लिए लगभग 6,000 अतिरिक्त रिक्तियां सृजित की थीं। इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अतिरिक्त रिक्तियां सृजित करने का निर्णय सही नहीं था। आवश्यक हो तो सीबीआइ मंत्रिमंडल के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रूख किया था