
फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले ममेरे भाई नसीम उर्फ ननकी को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के माता-पिता दुकानों पर काम करते हैं। घटना के दिन जब पीड़िता घर पर अकेली थी नसीम ने उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
फरीदाबाद। महिला थानाक्षेत्र के एनआइटी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले ममेरे भाई नसीम उर्फ ननकी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्म पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 12 साल की पीड़िता के मां बाप दुकानों पर काम करते हैं। 17 नवंबर 22 को शाम करीब साढ़े पांच बजे घर पर अकेली झाडू लगा रही थी। मां ड्यूटी गई थी। भाई बाहर खेल रहा था पिता टैंकर से पानी लेने बाहर गया था। इसी दौरान नसीम उर्फ ननकी पीड़िता के घर आया और उसका हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
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सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
जब पिता घर वापस आया तो उसने देखा कि घर में कुंडी लगी है। पीड़िता के पिता छत के जरिए अंदर गए और खिड़की के रास्ते कमरे में पहुंचे। उन्होंने आरोपित को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।