
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के संबंध में सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो महीने के भीतर अधिसूचना जारी करके फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश तब आया जब पीठ को फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम में चार ऐसी अदालतें स्थापित करने की सिफारिश के बारे में बताया गया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, “POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, हरियाणा राज्य को इस संबंध में दो महीने के भीतर प्रासंगिक आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करके प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाता है।”
इसलिए हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
यह आदेश पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना और “रिपोर्ट की गई बाल बलात्कार की घटनाओं की संख्या में खतरनाक वृद्धि – स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1, 2019” मामले में निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आया।
फरीदाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी
कार्यवाही के दौरान पीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पक्ष से फरीदाबाद में पॉक्सो अधिनियम के तहत दो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय तथा पंचकूला और गुरुग्राम में एक-एक कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की है। हरियाणा को इस बारे में पहले ही सूचना भेज दी गई है।SOURCE OF NEWS-DANIK BHANSKAR
सरकार ने 200 करोड़ आवंटित किए
बेंच के समक्ष उपस्थित होते हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने केंद्र सरकार के जवाब का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन राज्यों में फास्ट ट्रैक और पॉक्सो अदालतों के कामकाज के लिए था। जवाब में आगे स्पष्ट किया गया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत ऐसी अदालतों की वास्तविक स्थापना और पदनाम पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
दावों और जवाब पर गौर करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि अंशुल और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों का फिलहाल संतोषजनक उत्तर दिया जा चुका है।
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